सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण बताया। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया ति वे 15 जून तक दफ्तर को हर हाल में खाली कर दें।दफ्तर खाली करने के लिए दिया इतना वक्त आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया गया है। सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सीजेआई मजाकिया मूड में भी नजर आएं। उन्होंने आप पार्टी की तरफ से पैरवी करने वाले वकील अभिषेक सिंघवी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस मामले में आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए, आप उधर क्यों चले गए?आम आदमी पार्टी (आप) के कथित अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई कुछ हास्यास्पद घटनाओं के साथ पूरी हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल की तरफ से पेश नहीं होना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से मजाकिया अंदाज में कहा, “इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते। आपको हमारा समर्थन करना चाहिए।”
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दिल्ली के राउज़ एवेन्यू, जिसे अब दीन दयाल उपाध्याय मार्ग कहा जाता है, पर अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह भूमि दिल्ली उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की।अदालत ने AAP से अपने मुख्यालय के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि वह जमीन और अपने कार्यालय को लेकर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करेगी।अपनी दलील के दौरान आप ने अतिक्रमण के आरोपों से इनकार किया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी को यह जमीन दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। सिंघवी ने कहा कि प्लॉट 2015 में AAP को आवंटित किया गया था।