रामचरित मानस की चौपाई ढोल गंवार शुद्र पशु नारी…को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लखनऊ हाईकोर्ट की नसीहत एक दिन पहले ही सामने आई थी। इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मानने को तैयार नहीं है।
एक बार फिर इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर स्वामी प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जो बातें लिखी हैं उनका इशारा साफ है कि वह कोर्ट की बातों और नसीहत से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद ने अपनी पोस्ट में कोर्ट का कोई जिक्र तो नहीं किया है लेकिन उनका किस पर निशाना है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं हैं।
स्वामी प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी! सकल ताड़ना के अधिकारी! की व्याख्या करने वाले कुछ लोग कहते हैं ऐसा समुद्र ने कहा, यानी समुद्र भी बोलता है! यदि ऐसा पढ़े-लिखे, बुद्धिजीवी कहेंगे तो ढोंग, ढकोसला, पाखंड व आडंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ समस्त शूद्र समाज (एसटी, एससी, ओबीसी) व महिला समाज पर मारने-पीटने, प्रताड़ित करने व जुल्म-ज्यादती, अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ेंगी। कोई भी कवि, लेखक, रचनाकार व व्याख्याता कल्पना के आधार पर धर्म की दुहाई देकर किसी को भी नीच-अधम कहने, गाली देने, मारने-पीटने, प्रताड़ित करने और भेदभाव पूर्ण घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि किसी भी ग्रंथ या अभिलेख में दिए गए कथन सही परिप्रेक्ष्य में ही पढ़े और रखे जाने चाहिए। कहीं से भी कोई एक अंश बिना सम्पूर्ण संगत तथ्यों के रखना सत्य कथन नहीं कहा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में ऐसा कथन असत्य कथन भी हो सकता है।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को खारिज करने वाले अपने निर्णय में किया था। स्वामी प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका में प्रतापगढ़ के कोतवाली सिटी में दर्ज एफआईआर की विवेचना के बाद दाखिल आरोप पत्र और निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका 31 अक्तूबर को ही खारिज हो गई थी, हालांकि विस्तृत निर्णय सोमवार को जारी किया गया।
सुनवाई के दौरान सपा नेता के अधिवक्ता ने यह दलील दी थी कि उन्होंने रामचरित मानस की चौपाइयों को सिर्फ उद्धत किया है। जिन चौपाइयों को उन्होंने उद्धत किया है, वे मानस में हैं, लिहाजा उन्होंने कोई असत्य बात नहीं कही। इस पर न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी की। न्यायालय ने यह भी कहा कि उदाहरण के लिए कोई भी विधि अथवा न्यायिक निर्णय भी हमेशा पूरे ही पढ़े जाते हैं।
विधि के प्रावधानों का अथवा न्यायिक निर्णयों का कोई अंश बिना, उसके समस्त संगत प्रावधानों के नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इसी प्रकार जब रामचरित मानस की कोई चौपाई उद्धारित की जाए तो यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसमें कहा गया कथन किस पात्र ने किस परिस्थिति में किससे कहा है।
समझाया ‘ढोल गंवार’ चौपाई का अर्थ
न्यायालय ने कहा कि याची द्वारा कही गई चौपाई ‘ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी’ वास्तव में समुद्र ने श्रीरामचंद्र जी से इस आशय के साथ कही है कि वह स्वयं एक जड़-बुद्धि है और वह इस कारण से की गई भूल की क्षमा मांग रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थिति में स्वयं को जड़-बुद्धि मानने वाले एक पात्र द्वारा कहा गया कथन जब समस्त संगत तथ्यों के संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो यह सत्य का सही विरूपण नहीं हो सकता है।
न्यायालय ने कहा कि इसी प्रकार ‘पूजिअ विप्र सील गुन हीना, शूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना’ चौपाई के विषय में भी विद्वानों के विभिन्न मत हैं, विशेषतः विप्र के अर्थ को लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि विप्र से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है और यह किसी जाति विशेष में जन्म लिए व्यक्तियों को इंगित नहीं करता है।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि याची के कृत्यों से श्री राम चरित मानस, जो एक बड़े वर्ग द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इसे जलाकर नुकसान पहुंचाया गया ओर अपमान किया गया। इससे एक बड़े वर्ग ने धर्म का अपमान माना। याची के कहे गए कथन प्रथम दृष्टया इस आशय से कहे गए लगते हैं या कथनों से यह संभाव्य प्रतीत होता है कि उससे व्यक्तियों का एक वर्ग दूसरे के विरुद्ध अपराध के लिए उत्प्रेरित हो जाए।