MP के इस पोलिंग बूथ पर दोबारा होगा मतदान, तारीख तय; चुनाव आयोग ने क्यों दिया आदेश?

 मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। लेकिन अब एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होने जा रहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है।

विज्ञप्ति के मुताबिक, अटेर विधानसभा क्षेत्र के किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के तहत बूथ संख्या 3 पर 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा। वोटरों के बीच वाली उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। पुनर्मतदान का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिया गया है।

जिले के एक अधिकारी ने बताया कि गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने किशुपुरा में संबंधित बूथ पर 17 नवंबर को मतदान का वीडियो शूट किया था।

अटेर से मौजूदा विधायक और बीजेपी नेता अरविंद सिंह भदौरिया का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे से है। चुनाव आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ, जिसमें 77.15 प्रतिशत मतदान हुआ। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गोपनीयता भंग करने के लिए मतदानकर्मियों के दल के चार सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी और आदर्श आचार संहिता से जुड़े अन्य सभी नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

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