बिजली विभाग ने यूपी के हजारों ग्राहकों को दी बड़ी राहत, इस काम के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी

रकारी विभागों में कोई काम कराने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना एक अनिवार्य शर्त होती है। किसी मकान में नया कनेक्शन लेना हो तो मकान मालिक से एनओसी लेनी होती है।कोई मकान खरीदने पर नया कनेक्शन लगवाने या पुरानी बिजली कनेक्शन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए भी एनओसी मांगी जाती है। अब इस एनओसी से यूपी के बिजली विभाग यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने राहत दे दी है। अगर मकान मालिक बदलता है तो बिजली का नया कनेक्शन दिए जाने अथवा पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की इस एनओसी वाली बाधा को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक मकान के नये मालिक को अब बिजली कनेक्शन लेने अथवा नाम परिवर्तन कराने के लिए पुराने मालिक से एनओसी नहीं लेना होगा।

बिजली विभाग द्वारा इस आशय का फैसला लिए जाने के बाद बिजली कंपनियों ने इससे संबंधित आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने इस आशय का आदेश आज जारी किया है। मध्यांचल क्षेत्र में तैनात सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को इस आदेश के मुताबिक कनेक्शन दिए जाने का आदेश दिया है।

बता दें कि संपत्ति हस्तांतरण के बाद संपत्ति के नये मालिक को नया कनेक्शन लेने अथवा पुराने कनेक्शन में नाम बदलवाने में बिजली विभाग के दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ जाते थे। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उनसे इसके लिए संपत्ति के पुराने मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र/शपथ पत्र लाने के लिए कहा जाता था। कई बार ऐसा होता था कि संपत्ति बेचने के बाद नये मकान मालिक का पुराने मालिक से कोई संपर्क नहीं रह जाता था जिससे एनओसी लेने में उसे दिक्कतें होती थी।

उद्योगों, बिल्डरों व बड़े उपभोक्ताओं को शीघ्र कनेक्शन देगा बिजली विभाग

बड़े उपभोक्ता, बिल्डर्स और औद्योगिक संगठनों को अब बिजली का कनेक्शन पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदन आने के साथ ही बिजली महकमें के अधिकारी इनसे मुलाकात करेंगे। कनेक्शन से संबंधित जानकारियां देंगे और जल्द से जल्द कनेक्शन देने का काम करेंगे।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रस्तावित लक्ष्यों में इसे प्रमुखता से शामिल किया है। बड़े उपभोक्ताओं को अल्पकालीन और स्थाई कनेक्शन दोनों दिए जाने के संबंध में अधिकारी संबंधित बिल्डर, औद्योगिक संगठन और बड़े उपभोक्ता के साथ बैठक करेंगे। सभी श्रेणी के आवेदन के संबंध में पूर्व से तय नगर निगम क्षेत्र में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रस्तावित लक्ष्यों में प्रबंधन ने रेहड़ी-पटरी आदि श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से एलएमवी-टू (कामर्शिलय) श्रेणी में कनेक्शन दिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता वितरण की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस श्रेणी के कनेक्शन में अधिक से अधिक वृद्धि कराएं। इस श्रेणी के कनेक्शन के संबंध में हर पखवाड़े समीक्षा करने की व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही कम भार के नये कनेक्शन का आवेदन आने पर प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे आवेदनों को लंबित रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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