यूपी में पराली जलाने वाले किसानों की खैर नहीं, योगी सरकार ने जारी कर दिया सख्त आदेश

यूपी में पराली जलाने वाले किसानों की अब खैर नहीं है। योगी सरकार ऐसे किसानों से सख्ती से निपटेगी। इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी किया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि किसी किसान को पराली न जलाने दिया जाए।उनसे पराली न जलाने की अपील की जाए। वहीं इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाते हैं, तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए।मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर एनसीआर के 8 तथा 10 अन्य जिलों से के संबंधित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पराली प्रबंधन के संबंध में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। राजस्व ग्राम के लिए लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाए कि वह अपने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं न होने दें। ग्राम न्याय पंचायत, विकास खण्ड, तहसील एवं जनपद स्तरीय टीमों का गठन कर जन जागरूकता एवं प्रवर्तन की प्रभावी कार्रवाई की जाए। जनपद में उपलब्ध एकल कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक का प्रयोग फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किया जाए।

पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से निगाह

उन्होंने कहा कि किसानों को बताया जाए कि पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पराली जलाने से कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है। इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही सांस संबंधी कई बीमारियां फैलती है। पराली या फसलों के अवशेष को वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाकर उपयोग किया जा सकता है। बैठक में गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर तथा अलीगढ़, मथुरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, रामपुर, एटा, इटावा, संभल व बरेली के संबंधित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए।

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