स्वाति मालीवाल पिटाई मामला, कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिभव को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।सुनवाई के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सोमवार को एक सत्र न्यायालय ने बिभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।इस बीच आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने या नहीं किए जाने के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने याचिका पर नोटिस जारी किए जाने का इस आधार पर विरोध किया कि यह (याचिका) सुनवाई योग्य नहीं है। जिसके बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘’इस मामले के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने को लेकर आदेश सुरक्षित रखा जाता है।’स्वाति ने सीएम हाउस में लगाया था मारपीट का आरोपAAP सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 16 मई को इस संबंध में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की थी। इसके बाद 18 मई को पुलिस ने उन्हें सीएम आवास से हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक, बिभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लात और थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने बिभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।बिभव को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद पिछले शुक्रवार को उन्हें फिर चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *