सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल SIR विवाद में अब पूर्व हाई कोर्ट जज सुनेंगे अपीलें, विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश

पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की अपीलों की सुनवाई के लिए अब विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। अदालत ने निर्देश दिया है कि इन ट्रिब्यूनलों में हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व जजों को शामिल किया जाए।

यह आदेश उस समय दिया गया जब याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया में स्वतंत्र अपील व्यवस्था की कमी को लेकर चिंता जताई थी।

दो पूर्व जजों की बेंच करेगी अपीलों पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आवश्यक संख्या में पूर्व हाई कोर्ट जजों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। कोर्ट के निर्देश के अनुसार दो पूर्व जजों की प्रत्येक बेंच को एक ट्रिब्यूनल के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

ये ट्रिब्यूनल उन लोगों की अपीलों पर फैसला देंगे जिन्हें अंतिम वोटर सूची में स्थान नहीं मिला है।

प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दी जा सकती अपील सुनवाई

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR से जुड़े दावों और आपत्तियों की सुनवाई पहले ही न्यायिक अधिकारी यानी निचली अदालत के जज कर रहे हैं। ऐसे में उनके फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपना उचित नहीं होगा। इसी कारण चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने विशेष न्यायिक ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया।

पूर्व जजों का मानदेय चुनाव आयोग करेगा तय

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुनाव आयोग से परामर्श कर नियुक्त किए जाने वाले पूर्व जजों का मानदेय तय करेंगे और उसका भुगतान चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा।

सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट पर भी कोर्ट का निर्देश

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने पूरक मतदाता सूची (सप्लीमेंट्री लिस्ट) अब तक प्रकाशित न होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि दावों के निपटारे के साथ-साथ पूरक सूची जारी की जाए।

बताया गया कि 28 फरवरी को अंतिम सूची जारी होने के बाद अब तक 10 लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव आयोग सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित करे।

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