हाई कोर्ट में फिर टली श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद की सुनवाई, 30 सितंबर मिली अगली तारीख

लाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख लगाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ मामलों में हिंदू पक्ष द्वारा दलीलों में संशोधन की मांग की गई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष से आपत्तियां मांगी गई हैं और 30 सितंबर 2024 को इन आवेदनों पर आदेश करने के लिए तारीख लगाई गई है।

 

कुछ वकीलों ने कहा कि उन्हें पहले इस मामले की सुनवाई के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन 18 मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जिन्हें एकसाथ जोड़ दिया गया है। इससे पहले एक अगस्त 2024 को न्यायमूर्ति जैन ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं की वैधता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि सभी याचिकाएं वैध हैं। कोर्ट ने एक अगस्त के आदेश में यह भी कहा था कि ये मामले सीमा अधिनियम, वक्फ अधिनियम और स्थानों के पूजा अधिनियम, 1991 के तहत नहीं आते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में धार्मिक संरचनाओं के रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद की संरचना को हटाने और मंदिर की बहाली के लिए 18 दीवानी मुकदमे दाखिल किए हैं। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष (शाही ईदगाह प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड) कई आधारों पर इस मामले का विरोध कर रहे हैं।

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