आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में AAP नेता को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।वहीं ईडी ने भी उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले को ‘नजीर’ नहीं माना जाएगा। अब सवाल है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कानूनी प्रक्रिया में इस जमानत को बाद कुछ मदद मिलेगी या नहीं। बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। फिलहाल वह तिहाड़ में हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपंकर दत्ता और पीबी वराले ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह राजनीति में सक्रिय रह सकेत हैं लेकिन इस मामले को लेकर वह कोई भी बान नहीं देंगे। उन्हें ऐसे समय में जमानत मिली है जब आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों या फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव शुरू होने में महज 16 दिन का वक्त शेष है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है।
क्या अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी मदद?
सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अप्रूवर अरोड़ा के बयान के मुताबिक संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह पहले भी जमानत के लिए हाई कोर्ट जा चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी को तीन महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। उनकी किसी भी अपराध में संलिप्तता के सबूत नहीं पाए गए हैं। इसके बाद बेंच ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि दो करोड़ के कथित घूस मामले में भी उनके ठिकानों से कोई रकम नहीं जब्त की गई है।
वहीं राजू ने कहा, अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो इसपर जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। उनके बयान के बाद बेंच ने कहा, एएसवी एसवी राजू के बयान को देखते हुए केस के ट्रायल के दौरान संजय सिंह को जमानत दी जाती है। बेंच ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘नजीर’ नहीं माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि संजय सिंह की जमानत को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि जमानत इसीलिए दी जा रही है क्योंकि ईडी ने आपत्ति नहीं जताई है।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी राउज अवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर जिरह करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ इस मामले में ना तो कई सबूत है और ना ही कोई अलग से केस दर्ज किया गया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।