राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह लाए थे कोर्ट से परमिशन, फिर क्यों नहीं ले पाए शपथ?

म आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ नहीं ले पाए। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मामला सदन के कामकाज के लिए सूचीबद्ध नहीं था। उपराष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि संजय सिंह की शपथ से जुड़ा मामला आज सदन के कामकाज के लिए सूचिबद्ध नहीं था और इस मामले पर राज्यसभा से कोई संचार सभापति के विचार के लिए नहीं आया।इसी के चलते संजय सिंह आज शपथ नहीं ले पाए।बता दें, राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेकर आए थे। संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन एक मामूली राहत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी जिसके बाद आज संजय सिंह आज शपथ लेने वाले थे।संजय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी जिससे वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें और 5-9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें। हालांकि उनके वकील रजत भारद्वाज ने कहा था कि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। ऐसे में जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने भी उन्हें केवल 5 फरवरी को बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी।

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