RBI ने बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई कड़ी पाबंदियां, ग्राहक अब नहीं निकाल सकेंगे ₹10000 से ज्यादा

RBI Action on Baghat Urban Co-operative Bank: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई के ताजा निर्देशों के मुताबिक, अब यह बैंक न तो नए खाते खोल सकेगा, न नई जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही कोई नया कर्ज जारी कर पाएगा।

निकासी पर भी लगी रोक — ₹10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

आरबीआई ने बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति और नकदी संकट को देखते हुए ग्राहकों के लिए निकासी सीमा तय कर दी है। अब बैंक के ग्राहक अपने खातों से अधिकतम ₹10,000 तक ही निकाल सकेंगे।
हालांकि, रिज़र्व बैंक ने यह छूट दी है कि ग्राहक अपने बकाया ऋणों के समायोजन में खाते की राशि का उपयोग कर सकते हैं।

आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा कोई लेन-देन

केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि

“बिना पूर्व लिखित अनुमति के बैंक कोई नया ऋण नहीं दे सकता, नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता और न ही अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकता है।”

यह कदम बैंक के हालिया निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बाद उठाया गया है।

जमाकर्ताओं को मिलेगी ₹5 लाख तक की बीमा सुरक्षा

आरबीआई ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत सुरक्षित है।
इस योजना के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम ₹5 लाख तक की बीमाकृत सुरक्षा मिलेगी। यह राशि खाते की स्थिति और अधिकार के अनुसार तय की जाएगी।

लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, सीमित दायरे में जारी रहेगा संचालन

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं है। बैंक सीमित दायरे में अपना संचालन जारी रख सकता है। यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

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