सपा विधायक रमाकांत यादव की बढ़ीं मुश्किलें, इंस्पेक्टर और एफआईआर लेखक ने दी गवाही

तेहगढ़ जेल में बंद आजमगढ़ की फूलपुर सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को अलग-अलग थानों में दर्ज तीन मुकदमों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। एक मुकदमे में तत्कालीन इंसपेक्टर और एफआईआर लेखक दारोगा ने अपना बयान दर्ज कराया।दो मुकदमों में गवाह अनुपस्थित रहे। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी है। रमाकांत यादव पर जहरीली शराब में मौतों के बाद से शिकंजा कसा जा रहा है। उन पर कई मामलों में केस दर्ज किया गया है।विधानसभा चुनाव के समय नौ मार्च 2022 को जहानागंज थाना क्षेत्र में स्थित मतगणना स्थल पर बीएसएनएल कर्मचारी के साथ मारपीट और उपकरण छीनने की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रमाकांत को आरोपी बनाया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट भेज दी। इस मामले में अब गवाही की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को इस मुकदमे में तत्कालीन इंस्पेक्टर विकासचंद्र पांडेय तथा एफआईआर लेखक बेचू राम की गवाही हुई।वहीं, चार फरवरी 2006 को दीदारगंज थाना के सामने चक्काजाम किए जाने तथा तीन फरवरी 2016 को फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक पर चक्काजाम किए जाने के मुकदमे में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अशोक कुमार सिंह ने जहानागंज थाना क्षेत्र के मुकदमे में 29 नवंबर तथा फूलपुर व दीदारगंज के दोनों मुकदमों में सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर निर्धारित कर दी।

एक मामले में हो चुकी सजा
रमाकांत यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल पुराने एक केस में चार महीने की सजा भी सुनाई है। मारपीट, बलवा और गाली-गलौज के मामले में उन्हें सुनाई गई थी। ये मामला करीब साढ़े तीन साल पुराना है। नगर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर कालोनी निवासी मित्रसेन सिंह ने वाद दायर किया था कि 5 दिोसंबर साल 2019 को वह बाइक से जेसीज से सिपाह की ओर जा रहे थे। इस बीच होटल रिवर व्यू के पास रमाकांत यादव के काफिले में चल रहे एक शख्स ने डंडा चला दिया। इससे वह गिर गए।

इसके बाद रमाकांत का काफिला रुक गया और गाड़ी से 10 से 12 लोग उतरकर मित्रसेन सिंह पर रायफल और बंदूक तान दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए गालियां दी। इस मामले में मित्रसेन सिंह ने कोतवाली में रमाकांत यादव के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

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