राहत की खबर या नया मोड़? राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दोहरी नागरिकता केस में बड़ा फैसला

Rahul Gandhi से जुड़े दोहरी नागरिकता विवाद में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले ओपन कोर्ट में FIR दर्ज करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन अब इस पर अस्थायी विराम लगा दिया गया है।

कोर्ट ने नोटिस को बताया अनिवार्य

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त को नोटिस भेजना जरूरी होता है। कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के ओपन कोर्ट के फैसले को आदेश को रोक दिया है. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र व राज्य सरकार के वकीलों से पूछा था कि क्या इस मामले में विपक्षी संख्या एक यानी राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

वकीलों की दलील और कोर्ट का रुख

वकीलों ने अदालत को बताया कि नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है, जिसके आधार पर ओपन कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया था। हालांकि, आदेश टाइप और साइन होने से पहले जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने 2014 में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि FIR दर्ज करने की मांग वाले मामलों में अभियुक्त को नोटिस देना अनिवार्य है।

अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जहां इस कानूनी प्रक्रिया पर आगे विचार किया जाएगा।

पहले खारिज हो चुकी है याचिका

इससे पहले कर्नाटक निवासी याची एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका में राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि, निचली अदालत इस याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है। बाद में 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर किया गया और 28 जनवरी 2026 को याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया।

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