माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आरपीएससी पर 12 अप्रैल तक रेस्मा लागू , जानिए गृह विभाग का आदेश

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड औऱ आरपीएससी में रेस्मा लाग कर दिया है। उसके समस्त कार्यालयों/क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में दिनांक 12.04.2024 तक हड़ताल नहीं करने के प्रतिषेध है।गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।गृह विभाग ग्रुप 9 द्वारा जारी आदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है। ऐसे में हड़ताल पर रोक रहेगी। राजस्थान में परीक्षा के दौरान बाधा पहुंचाने वालों पर सख्ती के लिए सरकार ने रेस्मा लागू कर दिया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वेतन विसंगति की मांग को लेकर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर सख्त हुए है।

प्रदेश में शुरू हो रही है बोर्ड परीक्षाए

दरअसल, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओ में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसे देखते हुए सरकार ने रेस्मा लागू करने का कदम उठाया है। बीते दिनों बोर्ड ने सरकार को रेस्मा लागू करने की अनुसंशा भेजी थी। इसी आधार पर गृह विभाग ने रेस्मा लागू करने के आदेश जारी कर दिए। माना जा रहा है कि वेतन संगति सहित कई अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी थी। परिक्षाओं के समय में शिक्षक हड़ताल या आंदोलन न कर सकें इससे बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

ये है रेस्मा कानून

दरअसल आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (रेस्मा) हड़ताल को रोकने के लगाया जाता है। रेस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाए जाता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह गैरकानूनी और दंडनात्मक होता है। राज्य सरकार रेस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती है कि हड़ताल की वजह से आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। रेस्मावह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लागू किया जाता है जिस सेवा पर रेस्मा लगाया जाता है उसे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को 6 माह का कारावास और आर्थिक दंड दिया जा सकता है।

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