मिडिल क्लास को बड़ी राहत: जीएसटी 2.0 से क्या होगा सस्ता और कब से मिलेगा फायदा?

जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए, जिससे मिडिल क्लास और आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर अब सिर्फ 5% और 18% वाले दो स्लैब रह गए हैं। इस फैसले से रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर दवाइयों और गाड़ियों तक कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। आइए जानते हैं आपके काम से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब—

नए रेट्स कब से लागू होंगे?

संशोधित जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हालांकि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। नई दरों की घोषणा बाद में की जाएगी।

किन चीजों पर मिलेगी राहत?

काउंसिल ने कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया है।

  • टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।
  • रोटी और पराठों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
  • नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% लगेगा।
  • बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी देना होगा।

दवाइयों पर कितना टैक्स घटा?

  • सभी मेडिसिन्स पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी अब पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है।
  • कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की तीन दवाओं पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है।
  • मेडिकल और सर्जिकल डिवाइस, वेटरनरी इक्विपमेंट और केमिकल एनालिसिस डिवाइस पर अब 5% टैक्स लगेगा।

गाड़ियों पर कितना फायदा मिलेगा?

  • पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, LPG और LNG कारों पर अब 18% जीएसटी लगेगा (पहले 28%), लेकिन शर्त है कि इंजन 1200cc से ज्यादा न हो और लंबाई 4 मीटर से अधिक न हो।
  • डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी 18% जीएसटी (पहले 28%), शर्त—इंजन 1500cc तक और लंबाई 4 मीटर तक।
  • टू-व्हीलर्स पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे 350cc या उससे कम इंजन वाली बाइक और स्कूटर सस्ते होंगे।

इंश्योरेंस पर क्या बदलाव हुआ?

  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
  • पहले इस पर 18% टैक्स लगता था। लंबे समय से चल रही मांग पूरी होने से अब अधिक लोग बीमा का लाभ ले सकेंगे।

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