दिल्ली में स्कूल एडमिशन के नए नियम लागू, अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए जरूरी होगी 6 साल की उम्र

Delhi Education Policy Update: दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों की एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तय की गई है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है।

बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे औपचारिक शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हों। अधिकारियों के अनुसार, 6 वर्ष की उम्र में बच्चे में बुनियादी साक्षरता (Literacy) और गणितीय कौशल (Numeracy Skills) विकसित हो जाते हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक नींव मजबूत बनती है।

नई उम्र सीमा इस प्रकार होगी

दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में प्री-स्कूल से लेकर पहली कक्षा तक की आयु सीमा निम्नानुसार तय की गई है —

  • नर्सरी (Pre-School 1): 3 से 4 वर्ष
  • लोअर केजी (Pre-School 2): 4 से 5 वर्ष
  • अपर केजी (Pre-School 3): 5 से 6 वर्ष
  • कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष

स्कूल प्रमुख को मिलेगी एक महीने की छूट

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रमुख (Head of School) को यह अधिकार दिया गया है कि वे एक महीने तक की उम्र में छूट दे सकते हैं। यानी यदि किसी बच्चे की उम्र तय सीमा से थोड़ी कम या ज्यादा है, तो स्कूल हेड अपने विवेक से एडमिशन की अनुमति दे सकेंगे।

पहले से पढ़ रहे छात्रों को छूट

जो बच्चे पहले से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगली कक्षा में जाना चाहते हैं, उन्हें आयु सीमा से छूट दी जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। यह प्रावधान विशेष रूप से उन छात्रों के लिए किया गया है, जो पहले से प्रणाली में शामिल हैं।

पारदर्शिता और समान अवसर पर जोर

शिक्षा विभाग का कहना है कि नए नियमों से एडमिशन प्रक्रिया और पारदर्शी होगी तथा सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। यह निर्देश सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होंगे।

मौजूदा छात्रों पर कोई असर नहीं

शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में पढ़ रहे छात्र पुराने नियमों के तहत ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। नए नियम केवल सत्र 2026-27 से नए दाखिलों पर लागू होंगे।

दिल्ली सरकार का यह कदम प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम बदलाव साबित हो सकता है।

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