केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, SC ने माना मुख्य सचिव पर केंद्र सरकार का फैसला

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।केजरीवाल सरकार की आपत्ति के बावजूद केंद्र सरकार ने नरेश कुमार का कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन को लेकर नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार के पास दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है, जो पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को देखते हैं। इन मामलों का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की सेवाएं 6 महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने ‘प्रारंभिक दृष्टिकोण’ के आधार पर दिल्ली के मुख्य सचिव की सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दी है।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास मुख्य सचिव के कार्यकाल को छह महीने का विस्तार देने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में 57 मुख्य सचिवों के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि क्या उसके पास ऐसा करने का अधिकार है।

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