उत्तर प्रदेश में टूर एवं ट्रेवल व्यवसाय करने वालों को शर्तों के साथ पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। व्यवसायियों तथा पर्यटकों के हित में दूरगामी निर्णय लेते हुए पर्यटन विभाग ने दो श्रेणियों में पंजीकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं।यह पंजीकरण 1ए और 1बी श्रेणी में होगा। पर्यटन विभाग में पहले टूर एवं ट्रेवेल्स आपरेटर का विवरण नहीं था। इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। पंजीकरण के बाद पर्यटन नीति-2022 के तहत भविष्य में इन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में पर्यटन के स्टालों पर अपना प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल दो श्रेणियों 1ए और 1बी में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 1 ए में स्टार्टअप और 1बी में अनुभव श्रेणी में पंजीकरण की व्यवस्था है। स्टार्टअप में पंजीकरण के लिए टूर-ट्रेवेल आपरेटर या उनके स्टाफ के पास पर्यटन में डिग्री, डिप्लोमा या पर्यटन क्षेत्र में काम करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर कार्यालय है तो ठीक वर्ना घर से भी कार्य किया जा सकता है। इनकी पंजीकरण फीस एक हजार रुपये है। शर्तें पूरी होने पर उत्तर प्रदेश पर्यटन तीन वर्ष के लिए प्रमाण पत्र देंगा।
जयवीर सिंह ने आगे बताया कि कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां टूर-ट्रेवेल का बड़ा व्यवसाय है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस पर निर्भर हैं। पर्यटन विभाग में पहले इन आपरेटर्स का पंजीकरण नहीं था। कभी-कभी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कराया गया है। अब तक 62 रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। अनुभव श्रेणी में पंजीकरण के लिए प्रति वर्ष 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर, पर्यटन में डिग्री या डिप्लोमा, यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन और यूपी में कार्यालय होना चाहिए। ढाई हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अनुभव श्रेणी में पांच वर्ष के लिए प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के मुताबिक पर्यटकों को सुरक्षा के साथ-साथ उच्च कोटि की सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही व्यवसायियों को भी विभाग की ओर से दिए जाने वाले समस्त लाभ भी प्राप्त होंगे। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि लोग उचित पैकेज दर पर सुरक्षित और आनंददायक भ्रमण कर सकें। खास बात यह कि पंजीकरण में ऑपरेटर्स की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया हैं। इसलिए दो श्रेणियों 1ए और 1बी में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ जो व्यावसायियों को मिलेगा। विभाग में पंजीकरण हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा, साथ ही देश-दुनिया में प्रचार-प्रसार का मौका मिलेगा।