निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक कर दिया है। विवरण में बॉन्ड संख्या भी शामिल है। बता दें एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी।उस जानकारी में चुनावी बॉन्ड का क्रमांक भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। यहां तक कि शीर्ष अदालत ने समय भी तय कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सारी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे तक दाखिल करनी होगी। एसबीआई ने तय समय के अंदर चुनाव बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी आयोग को सौंप दी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।18 मार्च को चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना झेलनी पड़ी। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि अदालत के आदेश के बावजूद एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया? उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हम चुनावी बॉन्ड के बारे में आपकी (एसबीआई) सारी जानकारी चाहते हैं।
चुनावी बॉन्ड है असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड व्यवस्था को ‘असंवैधानिक’ और ‘हानिकारक’ करार दिया था। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसके अलावा अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, किन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला, सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी स्टेट बैंक को फटकार
कोर्ट के आदेश के बाद 12 मार्च को एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी आयोग को सौंपी थी। आयोग ने यह जानकारी पिछले गुरुवार को सार्वजनिक की। वेबसाइट पर बॉन्ड खरीदने वालों और प्राप्तकर्ताओं की एक लंबी सूची भी प्रकाशित की गई थी, लेकिन बॉन्ड संख्या वहां नहीं थी। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि एसबीआई ने अधूरी जानकारी सौंपी है। कोर्ट ने बैंक अधिकारियों को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। इसी तरह आयोग ने बाकी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी गुरुवार दोपहर आयोग को सौंप दी।