रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प शुल्क होगा कम, प्रक्रिया भी होगी सरल, किराएदारों को लेकर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत

किराएदारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इसका मसौदा बना कर जल्द निर्णय करवाया जाए। आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिये।

इसके लिए एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यक्ता है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी संस्थाओं और रेरा प्रमाणित संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्युमेंट के माध्यम से कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई- रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों यानी विकास व औद्योगिक प्राधिकरणों को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रानिकल रूप से किया जाना चाहिए। ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाए।

पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय आना असुविधा जनक

वर्तमान परिदृश्य में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है।

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