आचार संहिता उल्लंघन के केस में फंसी पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा शुक्रवार को फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
इसके साथ ही उनके जमानती को भी नोटिस जारी की गई है। सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही।
कोर्ट ने जयाप्रदा को आठ अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन, जयाप्रदा लगातार कोर्ट में तारीख पर नहीं आ रही थीं। उनकी ओर से हर बार हाजिरीमाफी लगती रही। इस पर कोर्ट ने पिछली तारीख पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वह इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बार कोर्ट ने उनके जमानती को भी नोटिस जारी की है।
इससे पहले आजम खान के आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी जयाप्रदा बयान देने नहीं पहुंचीं थीं। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से जीते आजम खान के सम्मान में मुरादाबाद में समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान समारोह में जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आडियो वायरल हुआ तो सियासी बवाल मच गया था।
रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने इस केस में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद सांसद डा. एसटी हसन, संभल जिलाध्यक्ष रहे फिरोज खां, रामपुर के पूर्व पालिका चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। केस में बतौर पीड़िता जयाप्रदा के बयान होने थे।