आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा मंगलवार को फिर कोर्ट में पेश नहीं हुईं। इस पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा-82 की कार्रवाई करते हुए उन्हें फरार घोषित कर दिया है।पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। पूर्व सांसद जयाप्रदा ने वर्ष 2019 में रामपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हुए थे। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन केसों का ट्रायल चल रहा है।
इस मामले में जयाप्रदा लगातार तारीखों पर नहीं आ रही हैं। इस पर उनके खिलाफ पूर्व में भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई लेकिन, जयाप्रदा फिर कोर्ट में पेश नहीं हुईं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के बताया कि कोर्ट ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा-82 की कर्रवाई कर दी है। जिसे फरारी की कार्रवाई कहते हैं।इसके साथ ही पुलिस को आदेश दिए हैं कि उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर कराए। केस की सुनवाई छह मार्च को होगी। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि जयाप्रदा के लगातार तारीख पर न आने के चलते उन्हें एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वहीं, कुर्की से पूर्व की कार्रवाई की गई है। यदि अब भी वह कोर्ट में नहीं आती हैं तो 83 की कार्रवाई होगी, जिसमें कुर्की का नोटिस जारी होगा।
सीओ स्तर के अधिकारी की टीम बनाएं: कोर्ट
रामपुर। अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा को गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा-82 की कार्रवाई हुए कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि जयाप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। एसपीओ अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि सीओ स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर कोर्ट में जयाप्रदा की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
कई बार पुलिस ने दी दबिश, हाथ नहीं आयीं जया
मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के आदेश पर पूर्व में पुलिस की जयाप्रदा के दिल्ली आफिस से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक दबिश दे चुकी है। यह बात अलग है कि जयाप्रदा हाथ नहीं आईं।