GST में बड़ा बदलाव! 12% और 28% टैक्स स्लैब होंगे खत्म, सिर्फ 5% और 18% पर टिकेगा नया सिस्टम

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) को सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक में केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत अब जीएसटी की मौजूदा 4 दरें (5%, 12%, 18% और 28%) घटाकर केवल 2 दरें – 5% और 18% की जाएंगी। वहीं, तंबाकू और पान मसाला जैसे नुकसानदेह सामानों पर 40% विशेष दर लगाने का सुझाव भी दिया गया है।

GoM ने दी मंजूरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत –

  • आवश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू होगा।
  • सामान्य वस्तुओं व सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा।
  • तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 40% की दर से टैक्स वसूला जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरों का युक्तिसंगतरण करने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही टैक्स सिस्टम अधिक सरल और पारदर्शी बनेगा।

मौजूदा टैक्स सिस्टम

फिलहाल देश में जीएसटी की चार दरें लागू हैं –

  • 0% और 5% – खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर
  • 12% और 18% – सामान्य वस्तुओं व सेवाओं पर
  • 28% – लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर (इस पर उपकर भी लगता है)

नए बदलाव के बाद टैक्स प्रणाली और आसान हो जाएगी, जिससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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