पलूशन की मार झेल रहे दिल्ली- एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को ‘गंभीर’ से सुधरकर ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में आ गई है।
यानी हवा की सेहत में सुधार हुआ है। ‘जहरीली’ हवा का असर कम होते ही दिल्ली- एनसीआर में शनिवार को GRAP- 4 के तहत लागू सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। लेकिन GRAP के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सारे नियम अभी भी लागू रहेंगे।
हटा दी गईं GRAP- 4 की सारी पाबंदियां
दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते पलूशन को देखते हुए 5 नवंबर, 2023 को ग्रेडेड रिस्पांस ऐक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को एक आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। यानी 18 नवंबर से GRAP- 4 के तहत लागू सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है।
लागू रहेंगे तीसरे चरण तक के नियम
CAQM ने आदेश जारी कर GRAP के चौथे चरण को रद्द कर दिया है लेकिन दिल्ली- एनसीआर में अभी भी इसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण लागू रहेगा। बता दें कि पलूशन रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली सरकार ने एक विशेष कार्य बल (STF) का गठन किया था। इसका काम GRAP के नियमों पर निगरानी रखना है।
लेकिन इन चीजों पर अभी भी बैन
दिल्ली- एनसीआर में GRAP के तीसरे चरण तक के सारे नियम अभी लागू रहेंगे। नीचे देखिए पाबंदियों की लिस्ट…
• आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर बैन
• BS-3 वाले पेट्रोल और BS-4 वाले डीजल वाहन पर बैन
• सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर बैन
• दिल्ली से बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) के प्रवेश पर बैन
• डीजल वाले जेनरेटर पर बैन
• तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर बैन
• ज्यादा पार्किंग शुल्क ताकि लोग सरकारी बस या मेट्रो से यात्रा करें
• गाड़ी से निकलने वाले धुएं पर जुर्माना
हटाए गए ये बैन
18 नवंबर से GRAP के चौथे चरण तक की सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। इस आदेश से दिल्ली- एनसीआर में सार्वजनिक परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही ट्रकों एवं वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में CAQM ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आपातकालीन उपायों को रद्द करने का आदेश दिया है जो केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस छह संबंधित वाहनों के दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देते हैं। CAQM के नवीनतम आदेश के अनुसार, GRAP के चौथे चरण में केवल आवश्यक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी जबकि इससे अलग सभी मध्यम एवं ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था।