सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने कस्टडी वारंट जारी किए गए हैं। वारंट रामपुर, सीतापुर और हरदोई जेलों में भेजा गया है।तीनों को कोर्ट ने तलब किया है, जहां से संबंधित मुकदमों में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाएगा।सपा नेता आजम खां अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट आजम, अब्दुल्ला और उनकी डॉ. तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने करने की सजा सुना चुकी है। सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई जबकि तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। बीते 18 अक्टूबर से जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने गुरुवार को 14 मामलों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया था।साथ ही कोर्ट ने धारा 309 के तहत वारंट तैयार कराते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद अब उनको इन मामलों में नए सिरे से जमानत लेनी होगी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि संबंधित अलग अलग मामलों की सुनवाई तिथि पर कोर्ट में तलब करते हुए तीनों को कस्टडी वारंट जारी किए गए हैं, जो रामपुर, हरदोई और सीतापुर जेल भेजे गए हैं।
इन मामलों में होना है कस्टडी
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि किसानों की जमीनों से जुड़े पांच मामलों के अलावा टांडा, गंज, बिलासपुर, शाहबाद थाने में दर्ज मामलों में जमानत तुड़वाई गई है। कुल मिलाकर 14 मामले हैं। अधिकतर मामलों में आजम खां ही आरोपी हैं। कुछ मामलों में अब्दुल्ला और तजीन फात्मा भी आरोपी हैं।
एससी-एसटी के मामले में सुनवाई 11 को
सपा नेता आजम खां के खिलाफ टांडा कोतवाली में दर्ज एसी-एसटी एक्ट के मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस मामले में अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।
यतीमखाना प्रकरण में सुनवाई टली
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज चर्चित यतीमखाना प्रकरण के चार मामलों में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इन मामलों में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।