नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्धनगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा जुलूस, प्रदर्शन या किसी तरह के सार्वजनिक आयोजन के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
पुलिस ने यह कदम आगामी त्योहारों, NEET PG 2026 परीक्षा और संभावित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ रहे हैं। 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद, 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं, 30 अगस्त को NEET PG 2026 की परीक्षा निर्धारित है।
मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर Loudspeaker को लेकर सख्ती
धारा 163 लागू रहने के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर भी ध्वनि की निर्धारित सीमा का पालन करना होगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में लगे लाउडस्पीकर की आवाज परिसर तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर बिना अनुमति नमाज, पूजा, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने धार्मिक गतिविधियों के दौरान कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन निर्देशों को लागू किया है।
नई धार्मिक परंपरा शुरू करने पर रोक, हथियार लेकर चलने पर भी Ban
आदेश के तहत ऐसे स्थानों पर किसी नई धार्मिक परंपरा की शुरुआत नहीं की जा सकेगी, जहां पहले से इस तरह की कोई परंपरा प्रचलित नहीं रही है। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों, धर्मग्रंथों के अपमान तथा धार्मिक स्थलों पर झंडे, पोस्टर या बैनर लगाने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने लाठी-डंडे, तलवार, चाकू, त्रिशूल और अन्य खतरनाक हथियारों को लेकर चलने या सार्वजनिक रूप से उनका प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इन नियमों का उद्देश्य त्योहारों और अन्य आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है।
NEET PG 2026 परीक्षा के लिए भी खास नियम
30 अगस्त को होने वाली NEET PG 2026 परीक्षा को लेकर भी प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीन चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या नकल संबंधी गतिविधियों की संभावना को रोकने के लिए ये अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं।
इस तरह 23 अगस्त से 4 सितंबर तक गौतमबुद्धनगर में लागू रहने वाली धारा 163 के तहत धार्मिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों और NEET PG परीक्षा से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी।