जेल से बाहर आए देशद्रोही फेम KRK, फायरिंग केस में मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त

मुंबई: मशहूर फिल्म क्रिटिक और अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले एक्टर कमाल राशिद खान (KRK) को बड़ी राहत मिली है. ओशिवारा पुलिस द्वारा फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए केआरके को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है. यह फैसला गुरुवार (30 जनवरी) को सुनाया गया.

25 हजार का मुचलका, दो दिन पहले खारिज हुई थी अर्जी

कोर्ट ने केआरके को जमानत तो दे दी, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी है. उन्हें 25,000 रुपये का निजी मुचलका (जुर्माना) भरना होगा. इससे पहले 28 जनवरी को भी केआरके ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन दूसरी कोशिश में उनके वकीलों की दलीलें काम आ गईं और एक्टर को जेल से बाहर आने का रास्ता मिल गया.

पुलिस का दावा- ‘कबूला गुनाह’, वकील बोले- ‘झूठ है’

इस केस में पुलिस और केआरके के पक्ष के बीच बयानों का विरोधाभास देखने को मिला है. मुंबई पुलिस, जो इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच कर रही है, ने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान केआरके ने कबूल किया है कि फायरिंग उन्हीं की बंदूक से हुई थी. हालांकि, केआरके और उनके वकील ने पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे बेबुनियाद बताया है.

क्या है मामला?

बता दें कि केआरके को ओशिवारा पुलिस ने एक फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें जमानत मिल गई.

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