पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू, शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शनों और जुलूसों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आगामी सोमवार (1 दिसंबर) से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे देखते हुए राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

यह शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर 2025) से शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) तक चलेगा। सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी।

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि, सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की आशंका रहती है।

धारा 163 के दौरान इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

धारा 163 के लागू रहने तक इन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा:

  1. गैरकानूनी जमावड़ा: पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना।
  2. विरोध कार्यक्रम: किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, घेराव, धरना या कोई भी आक्रामक गतिविधि।
  3. हथियार: आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा जैसे हथियारों के साथ घूमना दंडनीय अपराध करार दिया गया है।
  4. लाउडस्पीकर: बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

जिला प्रशासन ने कहा है कि यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आदेश सोमवार (1 दिसंबर) से लागू होगा और शुक्रवार (5 दिसंबर) तक प्रभावी रहेगा।

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