
दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत मिल गई. शीर्ष अदालत ने कविता को शर्तों के साथ जमानत दी। वहीं, शराब घोटाले के मामले में भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है. एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केके कविता को जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का बांड भरने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों से छेड़छाड़ या उन्हें प्रभावित न करने की भी हिदायत दी है.
कोर्ट ने कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराने को कहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल 15 मार्च को 46 वर्षीय कविता को गिरफ्तार किया था। उन्हें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया. एक महीने बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था. इससे पहले कविता ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने दलील दी थी कि वह मुख्य आरोपी है. जांच नाजुक दौर में है, इसलिए जमानत देने का कोई आधार नहीं है. वह एक शिक्षित महिला और पूर्व संसद सदस्य हैं। जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं माना जा सकता.
9 अगस्त को सिसौदिया को जमानत मिल गई
बता दें कि 9 अगस्त को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को भी जमानत मिल चुकी है. वह करीब 17 महीने तक जेल में रहे. पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इसी साल उन्हें 9 मार्च को पीएमएलए के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.