
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर एक बार फिर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने कुर्की के नोटिस (धारा 82) जारी कराए हैं। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए एडीजे मोहित शर्मा की कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है।जिसमें हाजी इकबाल को 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का समय दिया है।
विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह के मुताबिक पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ महिला थाने में किशोरी से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक महिला थाना बबीता तोमर द्वारा की जा रही है। इस मामले में हाजी इकबाल फरार चल रहे हैं। 12 अक्टूबर 2022 में अदालत से हाजी इकबाल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी को दबिश दे रही थी। यही नहीं हाजी इकबाल ने कोर्ट में भी सरेंडर नहीं किया। इसके बाद विवेचक इंस्पेक्टर बबीता तोमर ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत से धारा 82 की कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।
विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत से इस मामले में दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई करने के बाद शनिवार को पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही विचेचक को आदेश दिए हैं कि उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से सहज दृश्य स्थान व न्यायालय के सजह दृश्य स्थान पर प्रकाशित करने को कहा है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।