हारने के लड़ी जाती हैं कुछ जंग, 370 हटाने के खिलाफ SC पहुंचे कपिल सिब्बल बोले

र्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का महाआदेश सोमवार को आ गया है। इससे पहले ही याचिकाकर्ताओं का न्यायालय में पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इशारों-इशारों में इसी ‘हारने वाली जंग’ करार दे दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के राष्ट्रपति के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘X’ पर सिब्बल ने लिखा, ‘अदालतें। कुछ जंगें हारने के लिए लड़ी जाती हैं।’ सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने फैसला सुनाया। मामले पर अदालत में करीब 16 दिनों तक दलीलों का दौर चला।

याचिकाकर्ताओं का कहना था लोगों से अनुमति नहीं ली गई
केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा कि इसके लिए प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। मंत्रिपरिषद के जरिए जम्मू के कश्मीर के लोगों की सहमति नहीं ली गई जो कि अनिवार्य थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र बहाली की आड़ में लोकतंत्र को खत्म कर दिया।

केंद्र को सितंबर तक कराने होंगे चुनाव
सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI को भी 30 सितंबर 2024 तक चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्र ने भी साफ कर दिया था कि मतदाता सूची से जुड़े काम भी लगभग पूरे हो चुके थे। पीठ को बताया गया कि चुनाव कराने के लिए निश्चित तारीखों की घोषणा करने के बारे में चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर निर्वाचन कार्यालय को फैसला करना है।

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