दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव 3 बार हो चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 3 असफल प्रयासों के बाद 22 फरवरी को महापौर चुनाव कराने की सिफारिश की। और अब आखिरकार ऐलान हो गया है कि 22 फरवरी को 11 बजे एमसीडी सदन में चुनाव होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी को 24 घंटे के भीतर चुनाव नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया।

केजरीवाल ने आज ट्वीट किया कि ‘मैं 22 फरवरी को एमसीडी चुनाव की सिफारिश करता हूं।’ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ”सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद.” दिल्ली को अब ढाई महीने में मेयर मिल जाएगा। अब साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर दिल्ली में अवैध और असंवैधानिक फैसले देते हैं.
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ‘हमारा आदेश है कि मेयर का चुनाव पहली बैठक में होना चाहिए. मनोनीत सदस्य इस चुनाव में मतदान न करें उन्होंने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर व अन्य पदों के लिए चुनाव होंगे. 24 घंटे के भीतर पहली बैठक की सूचना देना। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243आर के कारण मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकता है. जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। एमसीडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन मतदान नहीं कर सकते।